भोपाल नगर निगम को तोड़कर दो निगम के गठन को लेकर निगम परिषद के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे परिषद की विशेष बैठक बुलाने के आदेश नगर निगम आयुक्त बी विजय दत्ता को दिए हैं। इसके लिए उन्होंने निगम आयुक्त को नोटशीट लिखकर भेजी है।
परिषद अध्यक्ष ने नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा-1956 की धारा-30 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर यह विशेष बैठक बुलाई है। परिषद अध्यक्ष के आदेश के बाद अब नगर निगम आयुक्त को बैठक के एजेंडे के साथ विशेष बैठक की सूचना जारी करना होगी।
परिषद अध्यक्ष का कहना है कि नियमानुसार दो तिहाई पार्षदों की ओर से ऐसा पत्र मिलने पर कमिश्नर को तीन दिन के भीतर बैठक बुलाना होती है। यदि निगमायुक्त ऐसा नहीं करते हैं तो महापौर परिषद अध्यक्ष से चर्चा करके बैठक बुला सकते हैं। लेकिन इस मामले में परिषद अध्यक्ष ने पहले महापौर से चर्चा कर ली और सीधे विशेष बैठक बुलाने के लिए निगम आयुक्त को आदेश जारी किए हैं।
प्रमुख सुझाव...
मप्र आवास संघ के पूर्व चेयरमैन एएस सिंहदेव ने दोनों निगमों के नामकरण के संबंध में सुझाव दिया कि भोपाल नगर निगम का नाम यथावत रखा जाए और दूसरे प्रस्तावित नगर निगम जिसे अधिसूचना में कोलार नगर निगम कहा जा रहा है, उसका नाम न्यू भोपाल नगर निगम रखा जाना प्रस्तावित है। इससे वर्तमान में भोपाल निगम की स्टेशनरी आदि का उपयोग भोपाल निगम द्वारा किया जाता रहेगा।
कांग्रेस की तरफ से ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल और कोलार के राहुल सिंह राठौर ने शहर में दो नगर निगम बनाने का समर्थन किया, उन्होंने सुझाव दिया कि नए भोपाल के लोग जो टैक्स जमा करते हैं उसका सही उपयोग कोलार नगर निगम के विकास के लिए किया जा सकेगा।
प्रमुख आपत्ति
- एलेक्जर कॉलोनी सोसायटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने दो निगम बनाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शहर में दो नगर निगम बनने से लोगों की परेशानी बढ़ जाएंगी।
- सर्वधर्म मोहल्ला सुधार समिति के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पहले दो नगरीय निकाय के चलते कोलार के रहवासियों को परेशानी उठानी पड़ी और अब दो निगम बनने से परेशान होना पड़ेगा।